भाग 1 (भारत का संविधान) भाग I: संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1\. संघ का नाम और राज्य क्षेत्र * भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा। * राज्य और उनके राज्यक्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। उदाहरण: गोवा-56वा संशोधन-1987 में 25वा राज्य बना सिक्किम-36वा संशोधन-1975 में 22वा राज्य बना * भारत के राज्य की सीमा क्षेत्र, नाम और अन्य परिवर्तन समाविष्ट होंगे। 2\. नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना * संसद, विधि द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। * सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना संविधान (छत्तीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 5 द्वारा (26-4-1975 से) निरसित। 3\. नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों\, सीमाओं या नामों में परिवर्तन * संसद, विधि द्वारा – * किसी राज्य में से उसका राज्यक्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्यक्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। * किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सके
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